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इलाहाबाद हाईकोर्ट में तलब किएगए कानपुर कमिश्नर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में तलब किए गए कानपुर कमिश्नर, वाहन चोरी की एफआईआर थाने पर नहीं लिखी गई कोर्ट के आदेश पर भी नहीं लिखी गई एफ आई आर 

उत्तर प्रदेश प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर कानपुर को 7 दिसंबर को तलब किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में कमिश्नर कानपुर तलब किए गए कानपुर पुलिस कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगा

7 दिसंबर को हाई कोर्ट में उपस्थित होंगे कमिश्नर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का कारनामा

वाहन चोरी की FIR थाने पर नहीं लिखी गई कानपुर कोर्ट के आदेश पर भी नहीं लिखी गई एफ आई आर आदेश के बाद भी पीड़ित की एफ आई आर नहीं दर्ज किया गया पुलिस विभाग द्वारा उड़ाई जा रही कोर्ट की धज्जियां कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दर्ज हुआ एफआईआर कमिश्नर किए गए तलब।

आपको बताते चलें हाई कोर्ट के तेवर सख्त हैं थाने में पुलिस विभाग द्वारा वाहन चोरी का एफ आई आर नहीं दर्ज किया गया पीड़ित पहुंचा कानपुर कोर्ट कोर्ट के आदेश के बाद भी थाने में एफ आई आर नहीं दर्ज हुआ तो पीड़ित पहुंच हाई कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस ने पुलिस कमिश्नर और थाने के थानाध्यक्ष को 7 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण दें की एफ आई आर क्यों नहीं दर्ज किया गया यहां पर पुलिस विभाग द्वारा कोर्ट की अवहेलना की गई है जिसकी वजह से हाई कोर्ट का रुख सकता है मजिस्ट्रेट को दिए गए स्पष्टीकरण में पुलिस ने बताया हाईकोर्ट ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मांगा स्पष्टीकरण थाना प्रभारी से भी हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया मामले की अगली सुनवायी 7 दिसंबर को होगी।

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7k Network

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