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दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा।

16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट द्वारा सुनाई गई 20 साल की सजा

जालौन जिले में 6 साल पहले एक खेत से लौटकर घर आ रही 16 वर्षीय किशोरी को एक युवक ने जबरदस्ती पकड़कर अपनी और खींचा और सरकारी स्कूल के पीछे ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया था।

बुधवार को इस मामले में जालौन के न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर रेप करने वाले को आरोपी 20 साल की सजा सुनाई गई, और इसके साथ ही 45 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी मुलजिम पर लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी जग बहादुर को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

इस मामले की जांच करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज राजपूत का कहना है कि यह मामला रामपुराथाना क्षेत्र अंतर्गत के एक गांव का है। यहां की रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी 15 मार्च 2017 को शाम 8 बजे के करीब खेत से घर पर लौट रही थी, तभी गोरा चिरैया गांव का रहने वाला आरोपी जग बहादुर पुत्र ओम सिंह ने किशोरी को पकड़ लिया और सरकारी स्कूल के पीछे ले जाकर जबरजस्ती दुष्कर्म किया था। पुलिस ने किशोरी के पिता की गवाही पर आरोपी जग बहादुर के विरुद्ध दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

6 साल से चल रही सुनवाई

साथ ही पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, इधर आरोपी जग बहादुर को जेल से जमानत मिल गई। लगभग 6 साल तक चल रही सुनवाई के बाद न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने रेप के आरोपी जग बहादुर को 20 साल की सजा और 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी जग बहादुर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

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