Home » दुर्घटना » 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए वाहन चलाने पर प्रतिबंध

18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए वाहन चलाने पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए वाहन चलाने पर प्रतिबंध

  • दो पहिया चार पहिया दोनों वाहनों पर लागू है नियम

संवाददाता बिपिन मिश्रा

यातायात

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध दोपहिया और चारपहिया दोनों वाहनों पर लागू है।

इस प्रतिबंध के तहत, यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र का किशोर या किशोरी सड़क पर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, वाहन के मालिक को भी 3 साल की जेल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि वह जानबूझकर या लापरवाही से अपने वाहन को 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरी को चलाने के लिए देता है।

यह प्रतिबंध किशोरों के बीच सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से लगाया गया है। किशोर अक्सर सड़क पर नियमों का उल्लंघन करते हैं और लापरवाही से वाहन चलाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।

इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग और यातायात पुलिस सड़कों पर चेकिंग अभियान चला रही हैं।

यह प्रतिबंध किशोरों और उनके माता-पिता दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। माता-पिता को अपने बच्चों को सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए शिक्षित करना चाहिए और उन्हें 18 वर्ष की आयु तक वाहन चलाने से रोकना चाहिए।

इसे भी पढ़ें नवनिर्मित सचिवालय का विधायक ने किया उद्घाटन

7k Network

Leave a Comment

RELATED LATEST NEWS

Latest News