एडीजे प्रथम ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
उत्तर प्रदेश जनपद कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में छोटकी देवी के ऊपर दो साल पहले जान से मारने की नीयत से धारदार चाकू से हमला किया गया था जिससे इलाज के दौरान छोटकी देवी की मौत हो गई थी।
इस सम्बन्ध में थाना प्रभारी सराय अकिल ने अभियुक्त राजुल उर्फ राजकुमार पुत्र रज्जन सरोज निवासी जुगराजपुर को धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमे सम्बंधित अभियुक्त को सराय अकिल पुलिस ने जेल भेजा था। न्यायालय में शुक्रवार को पेशी थी पुलिस की पैरवी पर शुक्रवार को न्यायालय में एडीजे प्रथम ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, और आरोपी पर 30 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। और सुनवाई के बाद आरोपी को जेल भेजा गया।
इसे भी पढ़ें आईए जानते हैं 13 जनवरी का राशिफल कैसा होगा
Post Views: 641