उच्च न्यायालय ने शिक्षामित्र को सम्मानजनक मानदेय देने के लिए सरकार को दिया आदेश। उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने का दिया आदेश।
उत्तर प्रदेश प्रयागराज यूपी में पिछले कई सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे शिक्षामित्रों को प्रयागराज उच्च न्यायालय ने बड़ी खुशखबरी दी है उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षामित्रों को सम्मानजनक मानदेय देने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय जारी करने का आदेश दिया है।
प्रयागराज उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षामित्रों को सम्मानजनक और जीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में शिक्षामित्रों का मानदेय बहुत कम है,इसलिए सरकार एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले। हालांकि कोर्ट ने शिक्षामित्रों द्वारा समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन देने की मांग को अस्वीकार कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाना चाहिए, इसलिए याची राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से इस संबंध में संपर्क करें। सक्षम प्राधिकारी उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेंद्र कुमार भारतीय और दर्जनों शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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