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जाति को छुपा कर महिला ने कर दिया रजिस्ट्री

रजिस्ट्री करते समय महिला ने अपने आप को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की नहीं हूं लिखकर किया था बैनामा। दाखिल खारिज न होने पर महिला ने दूसरे को कर दिया रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश प्रयागराज/कौशांबी के धूमनगंज थाना क्षेत्र के पीपल गांव निवासी जगमोहन मोर्य पुत्र देवनाथ मौर्य ने पिपरी थाना क्षेत्र के बलहेपुर गांव में एक बीघा जमीन सावला देवी पत्नी सुख लाल उर्फ राजेंद्र निवासी शाहपुर थाना पिपरी की जमीन को 450000 रुपए में दिनांक 23.7 2017 को बैनामा कराया था जिसमें गवाह के रूप में ओमप्रकाश पुत्र राम कृपाल निवासी बलहेपुर थाना पिपरी कौशांबी व भाई अमित कुमार मौर्य की उपस्थिति में बैनामा करवाया था विक्रेता सांवला देवी ने जमीन बैनामा करते समय रजिस्ट्री स्टांप पर लिखित रूप से अपने आप को भारतीय नागरिक लिखवाया था एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की नहीं हूं लिखित रूप में दिया था।

जब मै दाखिल खारिज कराने हेतु तहसील चायल गया तो मालूम हुआ कि जिसने जमीन बेचा है वह अनुसूचित जाति पासी है।

इस कारण से मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ पीड़ित बराबर प्रयास करता रहा लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुई दिनांक 12 /11/ 2020 को सावला देवी ने विकृत की हुई जमीन को सुभाष कुमार पुत्र रोशन लाल निवासी अहमदपुर पुरैनी थाना पिपरी कौशांबी को बेच दिया जानकारी होने पर पीड़ित ओम प्रकाश पाल जिसने जमीन खरीदवाया था उससे मिलकर बात बताई तो ओमप्रकाश पाल ने पीड़ित को ले जाकर सांवला देवी से मिलवाया और दोनों ने मिलकर तय किया कि हम लोग दिसंबर में तुम्हें 488000 मय रजिस्ट्री शुल्क सहित वापस करेंगे लेकिन आज तक शावला देवी ने पीड़ित का पैसा वापस नहीं किया सांवला देवी और ओमप्रकाश ने धोखाधड़ी करके जमीन विक्रय किया था और दाखिल खारिज न होने के कारण जमीन को दूसरे को बेच दिया पीड़ित ने पिपरी थाना में आरोपी शावला देवी और ओमप्रकाश के विरुद्ध लिखित तहरीर दी लिखित तहरीर पाकर पिपरी पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध 419/420/406/504/506 धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है।

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