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प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम

16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, आदेश नहीं मानने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना, गाइडलाइन जारी

संवाददाता बिपिन मिश्रा

केंद्र सरकार ने प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के अनुसार, अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे।

केंद्र ने ये गाइलाइन देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है।

  • कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
  • 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं दी जाएगी।
  • कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे।

आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए।

परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए।

कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइन के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न कराने और नियम और शर्तों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना भरना होगा। जुर्माना की राशि 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक हो सकती है। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।

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