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जेल में बिताई गई अवधि से गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को हुई सजा

अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया और जेल में बिताए गए अवधि की सजा सुनाई।

उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले की पूरामुफ्ती पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में छोटन पासी उर्फ रंजीत को 9 वर्ष पहले अभियुक्त बनाया था। गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। तत्कालीन कोतवाल प्रदीप कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीसी क्रिमिनल दिनेश केसरवानी ने अभियुक्त को कठोरतम सजा से दंडित करने की मांग की। 9 वर्षों से अभियुक्त जेल में है उसकी जमानत नहीं हो सकी है।

मुकदमे की अंतिम सुनवाई के समय अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया और जेल में बिताए गए अवधि की सजा सुनाई है। पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को 09 वर्ष 01 माह 24 दिन कारावास की दिलायी गयी। यह अवधि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि है। अदालत ने माना कि अभियुक्त ने जो समय जेल में बिताई है जेल में बिताई गई अवधि से उसे दंडित किया गया है एवं अभियुक्त को 05 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

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7k Network

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