दस दिन में फिटनेस प्रमाण पत्र ने लेने वाले स्कूल संचालकों पर होगी कार्रवाई, अपर जिलाधिकारी ने की जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की लिया बैठक
रिपोर्टर अमित कुमार
कौशाम्बी। अपर जिलाधिकारी अरूण कुमार गांड द्वारा उदयन सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी विद्यालयो के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर 10 दिन के अन्दर स्कूली वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करवाना सुनिश्चित किया जाय, 10 दिन के अन्दर फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं लिया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाय। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक, एआरटीओ एवं ट्रैफिक इंस्पेक्टर से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि स्कूली वाहनों द्वारा बच्चों के अभिभावको से उचित किराया ही लिया जाय। इसके साथ ही उन्होंने स्कूली वाहन चालकों का सत्यापन कराने के भी निर्देश दियें। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को भवन निर्माण सामग्री को सड़क पर रखने वालों को नोटिस जारी कर 03 दिवस के अन्दर सामग्री हटवाने के निर्देश दियें, ताकि इससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकें। उन्हांने एआरटीओ को 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने सरकारी/अर्द्ध सरकारी वाहनों को स्क्रैप कराये जाने के लिए अधिकारियों को पत्र प्रेषित करने तथा सभी अधिकारियां को अपने विभागीय वाहन, जो 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने है, उन्हें स्क्रैप कराने के निर्देश दियें। उन्होंने एनएचएआई, लोनिवि एवं टै्रफिक इंस्पेक्टर को जनपद के मुख्य यातायात मार्गों पर पार्क वाहनों को निरन्तर हटवाने तथा सड़क सुरक्षा पर खतरनाक ढंग से मार्गों पर खड़े वाहनों को नियमित रूप से हटवाने के निर्देश दियें। उन्होंने लाइजनिंग मैनेजर एनएचआई को निर्देशित किया कि रूट डायवर्जन वाले स्थलों पर साइनेज बोर्ड, रम्बर स्ट्रीप आदि सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मानकों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय, ताकि कोई सड़क दुर्घटना न होने पाये।
बैठक में एआरटीओ ने बताया कि सड़क दुर्घटना होने पर एक घण्टे के अन्दर अस्पताल ले जाने वाले गुड सेमेरिटन (नेक व्यक्ति) को सरकार द्वारा पुरस्कार दिये जाने का प्राविधान है। बैठक में लाइजनिंग मैनेजर एनएचआई ने बताया कि हाइवे पर यात्रा के समय टोल पर फास्ट टैग से टोल टैक्स नहीं कटने की समस्या आने पर टोल फ्री नम्बर-1033 पर शिकायत दर्ज करायी जा सकतीं हैं।
अपर जिलाधिकारी ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा बड़ी दुर्घटनाओं/मृतकों की संख्या अधिक होने पर मोटरयान अधिनियम के नियम-135ए के अन्तर्गत फॉरेन्सिंक कै्रश इंवेस्टिगेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दियें। उन्होंने पुलिस, परिवहन, एनएचएआई, लोनिवि एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को जनपद में होने वाली दुर्घटनाओं से सम्बन्धित वांछित सूचना समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दियें। उन्हांने एआरटीओ को जनपदीय रोड सेफ्टी एक्शन प्लॉन तैयार किये जाने के लिए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दियें। उन्हांने मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद में बड़ी दुर्घटनाओं का एक्शन प्लॉन तैयार करने तथा विभिन्न अस्पतालों एवं एम्बुलेन्स के मध्य समन्वय, रेफरल एवं बेड की उपलब्धता के लिए नोटिफिकेशन सिस्टम स्थापित करने के भी निर्देश दियें।
बैठक मेंं उप जिलाधिकारी मंझनपुर आकाश सिंह, क्षेत्राधिकारी मंझनपुर अभिषेक सिंह व क्षेत्राधिकारी सिराथू अवधेश विश्वकर्मा, अधिशासी अभियंता लोनिवि हरिवंश सिंह एवं एआरटीओ तारकेश्वर मल्ल सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।
इसे भी पढ़ें चायल खंड शिक्षा अधिकारी ने सम्भाला कार्यभार