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जांच टीम को मिला कटैया घाट पर बालू का अवैध खनन

कटैया घाट पर बालू का अवैध खनन चार पोकलैंड मशीन सीज पट्टा धारक पर मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले के जिला सूचना अधिकारी ने अवगत कराया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम कटैया में बालू/मोरम का अवैध खनन किये जाने की प्राप्त सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार ग्राम कटैया में संचालित खनन पट्टा क्षेत्रों की संयुक्त जॉच उपजिलाधिकारी, चायल, क्षेत्राधिकारी (पुलिस) चायल, तहसीलदार चायल व खान निरीक्षक, कौशाम्बी एवं प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष सरांय अकिल तथा चौकी इंचार्ज कनैली मय पुलिस बल द्वारा की गयी।

जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम कटैया में मै0 अमन ब्रिक फील्ड प्रो० श्री जावेद अली के पक्ष में खण्ड संख्या-10/19 से 10/21 रकबा 10.00 हे० स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर उत्तर दिशा की ओर लगभग 50 मीटर की दूरी पर पट्टाधारक श्री जावेद अली द्वारा पोकलैण्ड मशीन व जेसीबी के माध्यम से बालू/मोरम का अवैध खनन करते पाया गया है, जिसकी मौके पर पैमाइस की गयी। पैमाइस के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र की लम्बाई लगभग 65 मीटर, चौड़ाई लगभग 35 मीटर व औसत गहराई लगभग 0.6 मीटर , इस प्रकार कुल मात्रा लगभग 1365 घन मीटर का अवैध खनन हुआ पाया गया तथा इससे संटे क्षेत्र में स्थिर जलभराव से खनन किये जाने के चिन्ह पाये गये। इसके अतिरिक्त जॉच के समय मौके पर 04 पोकलैण्ड मशीन (स्कावेटर) जिसका चेचिस नम्बर / सीरियल नम्बर कमशः (1. SANY (SY215C-9LC) SY021CE0134D8 2.HYUNDAI(ROBEX) HYNDN633UE0007052 3. TATA (HYUNDAI) EX210LC SUPER+ 4. JCB(J5205SC) PUNJ020BPJ2751540) अवैध खनन में संलिप्त होने के कारण थाना सरांय अकिल की अभिरक्षा में दिया गया है। पट्टाधारक का यह कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 42 (ज), 58 व 72 का उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है।

खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 42 (ज), 58 व 72 का उल्लंघन किये जाने के कारण पट्टाधारक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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