अदालत ने मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, अंकित सक्सेना मर्डर केस में तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है अदालत ने मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है साल 2018 में हुए अंकित सक्सेना मर्डर से जुड़े मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है अदालत ने मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
इसके अलावा हर दोषी पर पच्चास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जो रकम अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी कोर्ट ने मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शाहनाज बेगम के खिलाफ सजा का ऐलान किया है अदालन ने कहा कि दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में फरवरी 2018 में अंतर धार्मिक विवाह की वजह से अंकित सक्सेना की हत्या कर दी गई थी पिछले हफ्ते बहस पूरी करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था अदालत ने हत्या के लिए अंकित की प्रेमिका की मां शहनाज बेगम पिता अकबर अली और मामा मोहम्मद सलीम को दोषी करार दिया था
कौन था अंकित सक्सेना 23 वर्षीय अंकित सक्सेना फोटो ग्राफर था गर्लफ्रेंड शहजादी के साथ अंकित तीन साल से रिलेशनशिप में था लड़की का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था क्योंकि दोनों अलग-अलग समुदाय से संबंध रखते थे वारदात के दिन लड़की (अंकित की प्रेमिका) घर से निकल गई थी।
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