आचार संहिता के बाद 22 कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध।
संवाददाता – विवेक कुमार मिश्र
बताते चले कि जिले में आचार संहिता के बाद 22 कार्यो पर पूर्ण प्रतिबंध लग गई है । जिसमें कि 50 हजार से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकेंगे। और वाहनों में किसी भी पार्टी का झण्डा नहीं लगा सकेंगे।
और वाहनों, बैठकों में लाउडस्पीकर को लेकर भी समय तय हो गई है। जिसमें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा । केवल राज नैतिक दलों के पदाधिकारी झंडा का प्रयोग कर सकेंगे।
RO से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे। सरकारी वाहन राजनीतिक कार्य में नहीं प्रयोग होगा। निर्वाचन के समय में सरकारी कर्मचारियों पर रोक। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे कर्मचारी।
अगर ऐसा होता है तो आचार संहिता उल्लंघन माना जाएगा। कार्यक्रम में लाउस्पीकर के लिए अनुमति लेनी होगी। और बिना सूचना के रैली, जुलूस की अनुमति नहीं मिलेगी।
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