शट-डाउन लेने की जिम्मेदारी एसडीओ से लेकर अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंताओं को सौंपी गई है।
उत्तर प्रदेश लखनऊ पावर कॉरपोरेशन की ओर से नए नियम लागू किए गए नए नियमों के अंतर्गत अब बिजली के काम के लिए इलाके के जेई अथवा लाइनमैन बिजली काटने और जोड़ने के नाम पर शट-डाउन नहीं ले पाएंगे। बल्कि शट-डाउन लेने की जिम्मेदारी एसडीओ से लेकर अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंताओं को सौंपी गई है। बृहस्पतिवार को बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए बिजली निगम ने शट-डाउन लेने और देने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब क्षेत्र के जेई या फिर लाइनमैन बिजली काटने और जोड़ने के नाम पर शट-डाउन नहीं ले पाएंगे। शट-डाउन लेने के लिए निगम ने क्षेत्र के एसडीओ से लेकर अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता एलबी सिंह ने बताया कि शहरी और औद्योगिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए नियम में बदलाव किए गए हैं। जिसके चलते हैंरोस्टर के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शट-डाउन लेने और देने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है कि 11 केवी सामान्य पोषक में शट-डाउन के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 11 केवी औद्योगिक क्षेत्र और स्वतंत्र पोषक के लिए संबंधित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता ही शट-डाउन ले सकेंगे वहीं 33 केवी स्वतंत्र पोषक के लिए अधीक्षण अभियंता ही शट-डाउन ले सकेंगे। उल्लेखनीय है कि शट-डाउन के दौरान कई बार हादसे हो चुके हैं और अभी तक कई बिजली कर्मियों की जान भी जा चुकी है जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है।
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