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गांजा तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 1-1 लाख और 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा

6 गांजा तस्करों पर कोर्ट ने लगाया एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड और 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले में 8 साल पहले पकड़े गए 6 गांजा तस्करों को कोर्ट ने 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है वही कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1-1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है, सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया सभी गांजा तस्करों पर कोर्ट ने लगाया एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड ना देने पर 2-2 साल की अतिरिक्त सजा काटना पड़ेगा।

पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के अन्तर्गत जीटी रोड़ महगांव में बन्द पड़े पेट्रोल पम्प के पास 28 मई 2016 को चेकिंग के दौरान 01 ट्रक व 02 कार से 08 कुंतल 68.16 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 207/16 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिससे सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को 1. विनीत कुमार जायसवाल पुत्र नरेन्द्र कुमार नि० शाह मोहम्मदपुर थाना नगराम जनपद लखनऊ 2. शेषनाथ यादव पुत्र नागेश्वर यादव नि० कपुरी नारायणपुर थाना फेफना जनपद बलिया 3. अक्षय कुमार पटेल उर्फ रिकू पुत्र स्व० शैलेन्द्र कुमार नि० कबीरपुर खम्भौली थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव 4. अभिनन्दन चौबे पुत्र रघुवंश चौबे नि० चौबेपुर थाना फेफना जनपद बलिया 5. रवि यादव पुत्र स्व० सिंहासन यादव नि० लक्ष्मण थाना नरही जनपद बलिया 6. मुन्ना यादव पुत्र वकील यादव नि० मनियारा फर्म थाना कुचैकोट जनपद गोपालगंज बिहार को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-2 ने गांजा तस्करों को कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोषी पाया और सभी दोषी को 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

आपको बताते चलें सजा के साथ ही सभी आरोपियों को 1-1 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02-02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है।

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