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पुलिस कांस्टेबल के कातिल की जमानत याचिका खारिज

सराय अकिल के पटेल चौराहे पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कांस्टेबल अवनीश दुबे को जानबूझकर टक्कर मार कर घायल कर दिया था इलाज के दौरान सिपाही की हुई थी मौत।

उत्तर प्रदेश कौशांबी जिले के जिला जज अनुपम कुमार ने सराय अकिल थानाक्षेत्र में आनड्यूटी कांस्टेबल को कार से टक्कर मार कर गंभीर रूप से घायल करके गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपित के खिलाफ साथी पुलिस कांस्टेबल ने थाना सराय अकिल में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

वादी अभियोजन के अनुसार 28/29 जनवरी की रात थाना सराय अकिल के तीन कांस्टेबल पुरखास-सराय अकिल रोड पर उस्मानपुर तलरी गांव के पास वैरियर लगा कर आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी पुरखास की ओर से आ रही एक सफेद रंग की कार के चालक ने गाडी रोकने का इशारा करने पर जानबूझकर बैरियर के पास खडे कांस्टेबल अवनीश दुबे को टक्कर मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ईलाज के दौरान कांस्टेबल की मौत हो गई थी।

मामले में साथी कांस्टेबल ने प्रयागराज के शंकरगढ थानाक्षेत्र के वार्ड नंबर पांच निवासी राजेश केसरवानी उर्फ नत्थू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था। आरोपित की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर बहस करते हुए अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताया। राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को मेवालाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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