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अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न

अपर जिलाधिकारी ने विद्यालय, अस्पताल एवं सकरें रास्तों से पूर्व गति सीमा से सम्बन्धित साइनेज बोर्ड लगवाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले में अपर जिलाधिकारी अरूण कुमार गोंड की अध्यक्षता में उदयन सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिन्हित ऑटो/टेम्पां स्टैंड को क्रियाशील रखा एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि वाहन स्वामी वाहन चिन्हित स्टैंड में ही खड़ी करें तथा अवैध ऑटो/टेम्पां स्टैंड के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को वेंडिंग एवं नॉन-वेंडिंग जोन बनाने तथा पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी, मंझनपुर को मंझनपुर चौराहे पर हुए अवैध अतिक्रमण को अभियान चलाकर हटवाने तथा अधिशासी अधिकारी, भरवारी को गिरसा चौराहा पर यातायात से संबंधित साइनेज बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए। उन्हांने सभी अधिशासी अधिकारियों को विद्यालय, अस्पताल एवं सकरें रास्तें पर गतिसीमा आदि से सम्बन्धित साइनेज बोर्ड लगवाने के निर्देश दियें। उन्होंने एआरटीओ को निर्देशित किया कि आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से पेट्रोल पम्पों पर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित वाल पेन्टिंग करायी जाय इसके साथ ही उन्होंने एआरटीओ को दुर्घटना से सम्बन्धित लम्बित प्रकरण का निस्तारण कराने के भी निर्देश दियें।

अपर जिलाधिकारी ने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्री तारकेश्वर मल्ल एवं जिला विद्यालय निरीक्षक सच्चिदानन्द यादव को महाविद्यालयों/विद्यालयों के पास गतिसीमा से सम्बन्धित साइनेज बोर्ड लगवाने के निर्देश दियें। इसके साथ ही उन्होंने एआरटीओ को पतौना पुल (सकरा होने के कारण) के पूर्व साइनेज बोर्ड लगवाने के निर्देश दियें। उन्होंने एआरटीओ, टै्रफिक इंस्पेक्टर एवं सम्बन्धित ईओ को ई-रिक्शा एवं ऑटो का रूट निर्धारित करने के भी निर्देश दियें। उन्होंने लाइजनिंग मैनेजर एनएचआई को निर्देशित किया कि हाइवे के आस-पास स्थित सीएचसी एवं पीएचसी के चिकित्सकों के मोबाइल नम्बर अपने पास रखें व समन्वय बनायें रखें तथा एम्बुलेन्स के ड्राइवरो के मोबाइल नम्बर भी अपने पास रखें, ताकि सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ित को तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा सकें। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में दुर्भाग्यवश अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पोस्टमार्टम अवश्य कराया जाय ताकि अनुमन्य आर्थिक सहायता आदि सुविधा परिजन को उपलब्ध करायी जा सकें। उन्होंने अधिशासी अभियंता,एन0एच0 को निर्देशित किया कि राम-वनगमन मार्ग के निर्माण के दृष्टिगत सड़क पर मानक के अनुसार बैरीकेडिंग कराकर ही गड्ढ़े खोंदे जाय तथा सुरक्षा के सभी मानकों यथा-रिफ्लेक्टर व साइनेज बोर्ड आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने एआरटीओ को 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने सरकारी/अर्द्ध सरकारी वाहनों को स्क्रैप कराये जाने के लिए अधिकारियों को पत्र प्रेषित करने तथा सभी अधिकारियां को अपने विभागीय वाहन, जो 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने है, उन्हें स्क्रैप कराने के निर्देश दियें।

बैठक में एआरटीओ ने बताया कि सड़क दुर्घटना होने पर एक घण्टे के अन्दर अस्पताल ले जाने वाले गुड सेमेरिटन (नेक व्यक्ति) को सरकार द्वारा पुरस्कार दिये जाने का प्राविधान है। बैठक में लाइजनिंग मैनेजर एनएचआई ने बताया कि हाइवे पर यात्रा के समय टोल पर फास्ट टैग से टोल टैक्स नहीं कटने की समस्या आने पर टोल फ्री नम्बर-1033 पर शिकायत दर्ज करायी जा सकतीं हैं।

अपर जिलाधिकारी ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को मा0 सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा बड़ी दुर्घटना/मृतकों की संख्या अधिक होने पर मोटरयान अधिनियम के नियम-135ए के अन्तर्गत फॉरेन्सिंक कै्रश इंवेस्टिगेशन सुनिश्चित कराने के निर्देश दियें। उन्होंने एआरटीओ को जनपदीय रोड सेफ्टी एक्शन प्लॉन तैयार किये जाने के लिए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दियें। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद में बड़ी दुर्घटनाओं का एक्शन प्लॉन तैयार करने तथा विभिन्न अस्पतालों एवं एम्बुलेन्स के मध्य समन्वय, रेफरल एवं बेड की उपलब्धता के लिए नोटिफिकेशन सिस्टम स्थापित करने के भी निर्देश दियें बैठक में अधिशासी अभियंता लोनिवि हरिवंश सिंह एवं एआरटीओ तारकेश्वर मल्ल सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

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