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गिरोह बंद गैंग के सक्रिय सदस्य गुड्डू यादव पर मुकदमा पंजीकृत

गिरोह बंद गैंग के सक्रिय सदस्य यादवेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू यादव, उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत

उत्तर प्रदेश कौशांबी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र में 11अप्रैल 2024 को थाना प्रभारी भुवनेश्वर कुमार चौबे मय हमराह पुलिस बल के साथ थाना से रवाना होकर क्षेत्र एवं भ्रमण एवं त्योहार ईद उल फितर व भ्रमण मतदान केंद्र व बूथ आगामी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक संगठित गिरोह है जिसका गैंग लीडर अमर सिंह पुत्र गुल्ठा उर्फ शिवप्रसाद उर्फ रामविलास निवासी गांव पथरहा थाना संदीपन घाट जनपद कौशांबी का है और इस गैंग के सक्रिय सदस्य यादवेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू यादव पुत्र राममिलन निवासी गांव जोत खातून छबीलावा थाना संदीपन घाट अमित सिंह, अनुज सिंह, अनूप सिंह पुत्रगण सुग्रीव निवासी गण मोहिउद्दीनपुर गौस थाना संदीपन घाट राजेंद्र सिंह पुत्र रामानंद चौहान निवासी गांव बतारिया मजरा हथियाभीट थाना संदीपन घाट सुरेश सिंह पुत्र रामगोपाल निवासी गांव पाडा चौराहा मोहिउद्दीनपुर गौस, अजीत पुत्र रामखेलावन निवासी गांव छबीलवा, अरविंद सिंह पुत्र रोशन लाल यादव निवासी गांव छबीलवा ,जयकरण यादव पुत्र स्वर्गीय देशराज निवासी गांव हथियाभीट, तीर्थ निखाद पुत्र धिरकु निवासी नंदा का पुरवा थाना सराय अकिल इस गैंग द्वारा अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तथा आर्थिक भौतिकवाद बुनियादी लाभ अर्जित करने हेतु हत्या जैसा जघंय अपराध किया जा रहा है इस गैंग के आपराधिक गतिविधियों व इनके भय व आतंक से आसपास के गांव व जनपद के अन्य थाना क्षेत्र में दहशत फैला हुआ है इनके द्वारा अपराधों की सूचना जनता का कोई भी व्यक्ति थाने में लिखित या मौखिक रूप देने का साहस नहीं कर पा रहा है इस गैंग के सभी सदस्य भादवि के अध्याय 16 ,17 व 22 में वर्णित अपराधों को करने में अपराधी हैं इनका जनहित में स्वतंत्र रहना उचित नहीं है इस गैंग के द्वारा 15 सितंबर 2023 को संदीपन घाट थाना स्थित पाडा चौराहा मोहिउद्दीनपुर गैस में जमीनी विवाद को लेकर होरीलाल, शिवशरण व बृजकली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इस तिहरे हत्याकांड की घटना के कारण मौके पर लोगों में भय और आतंक का माहौल व्याप्त हो गया और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया इस घटना के संबंध में वादी मुकदमा सुभाष पासी पुत्र होरीलाल निवासी छबीलवा थाना संदीपन घाट की तहरीर सूचना पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 227/ 23 धारा 147 /148 /149/ 302 /34 भादवी व 7 सीएलए एक्ट व 3 (2) 5 एससी एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना से अभियोग में धारा 316/120 बी भादवि व 3/ 25/ 30 आर्मस एक्ट की वृद्धि करते हुए वाद विवेचना अमर सिंह आदि नफर के विरुद्ध 19 नवंबर 2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया जो की न्यायालय में विचाराधीन है इस गैंग के सदस्यों पर अंकुश लगाए जाने हेतु उनके विरुद्ध अंतर्गत धारा 2/3 1 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु गैंगचार्ट उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 2(3) 1 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

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