न्यायालय पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया गया।
उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले में चुनाव के मद्देनजर देखते हुए धारा 144 लागू की गई प्रयागराज जिले में 25 में को चुनाव होना है चुनाव को देखते हुए न्यायालय पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया गया है कहीं भी किसी भी चौराहे पर भीड़ -भाड़ ना लगाए लोकसभा चुनाव में गांव भ्रमण कार्यक्रम में 4 से 6 लोगों से ज्यादा भीड़ लेकर साथ में ना चले प्रत्याशी धारा 144 को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी अपने चुनाव की तैयारी करें और गांव भ्रमण करें।
बताते चलें लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए न्यायालय पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा जिले में धारा 144 लागू की गई है जिले में 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है चुनाव को सुचार रूप से करने के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों को जांच करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है मौके पर जाकर जांच करें किसी भी बूथ पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना होने पाए शांति चुनाव कराने के लिए धारा 144 लागू की गई है लोकसभा चुनाव में अगर कहीं भी कोई कार्यक्रम करना है तो उसका परमिशन लेना अति आवश्यक है बिना परमिशन अगर कोई भी प्रत्याशी कहीं भी कार्यक्रम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी यह निर्देश पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा दी गई है।
इसे भी पढ़ें प्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर किसान को आर्थिक सहायता प्रदान किये