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मतदान के दो दिन पहले से मतदान समाप्त तक बंद रहेगी शराब की दुकाने

पंचम चरण की मतदान 18 मई 2024 की सायं 06 बजे से दिनांक 20 मई की सायं 06 बजे मतदान समाप्ति तक शराब की दुकाने बंद रहेगी।

उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले के जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार राय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा 135 (ग) के खण्ड-(एक) में यथा उपबन्धित प्राविधानों के अन्तर्गत संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम -1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद कौशाम्बी में पंचम चरण की मतदान तिथि 20 मई 2024 से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति अर्थात-दिनांक 18 मई 2024 की सायं 06 बजे से दिनांक 20 मई 2024 की सायं 06 बजे मतदान समाप्ति तक तथा 04 जून 2024 (मतगणना दिवस) को आबकारी की समस्त थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानों यथा-देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, एफ0एल0-16/17 व भांग को बन्द रखने के आदेश दियें हैं।

जिला मजिस्ट्रेट ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ व प्रयागराज की सीमा से सटें जनपद कौशाम्बी की सीमा के अन्दर 08 किमी की परिधि में पड़ने वाली समस्त थोक एवं फुटकर बिक्री की आबकारी दुकान दिनांक 23 मई 2024 की सायं 06 बजे से दिनांक 25 मई 2024 की सायं 06 बजे मतदान समाप्ति तक एवं 04 जून 2024 (मतगणना दिवस) को जनपद की समस्त थोक एवं फुटकर बिक्री की आबकारी दुकानें बन्द रखने के आदेश दियें हैं।इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगा तथा मतदान एवं मतगणना दिवस के दौरान मादक वस्तुओं के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए उसके कब्जे में रखे जाने की सीमा का प्राविधान भी लागू रहेंगा। उन्होंने सम्बन्धित अधिकाकरियां को आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने के निर्देश दियें हैं।

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