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नवीन मण्डी महुली परिसर को 10 मई से 07 जून तक किया गया अधिकृत।

नवीन मण्डी महुली परिसर को 10 मई से 07 जून तक किया गया अधिकृत।

संवाददाता करन कुमार विश्वकर्मा

प्रतापगढ़। आपको बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन ने बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में मतदान पार्टियों (पोलिंग पार्टियों) के द्वारा दिनांक 20 मई एवं 25 मई को मतदान सम्पन्न होने के पश्चात् उनके द्वारा उसी दिन सायं से देर रात तक ईवीएम, वीवीपैट एवं अन्य निर्वाचन सामाग्रियों/अभिलेखों को स्ट्रांग रूम में जमा करने एवं मतगणना कराने हेतु नवीन मण्डी समिति महुली को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहीत किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि उन्होने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के भाग 10-प्रकीर्ण के अन्तर्गत धारा-160(1)(ख) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नवीन मण्डी समिति महुली के सम्पूर्ण परिसर को तत्काल प्रभाव से दिनांक 10 मई 2024 से 07 जून 2024 तक अधिग्रहीत किया है और इस अवधि में ग्राउण्ड का उपयोग लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के कार्य हेतु किया जायेगा।

इसे भी पढ़ें विशाल जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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