बाल विवाह रोकथाम हेतु ग्राम अमिलहा भगवतगंज में चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम।
संवाददाता करन कुमार विश्वकर्मा
प्रतापगढ़। आपको बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में अक्षया तृतीया को देखते हुये बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशानुसार ब्लाक मांधाता के ग्राम अमिलहा भगवतगंज में बाल विवाह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें चाइल्ड लाइन के प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर रिचा ओझा द्वारा बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में महिलाओं और किशोरियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके अलावा आपको बता दें कि कार्यक्रम में उपस्थित बालिकाओं को बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, बाल विवाह प्रतिषध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत 02 वर्ष का कठोर कारावास तथा एक लाख रूपये जुर्माना का प्रावधान है। समय से पूर्व बच्चों का विवाह करने से उसका शारीरिक और मानसिक विकास रूक जाता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार यदि पुरूष की आयु 21 वर्ष से कम तथा महिला की आयु 18 वर्ष से कम है ऐसे बाल विवाह की श्रेणी में आयेगें। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 के बारे में बताया गया कि यदि मुसीबत में कहीं फंसा कोई बच्चा दिखाई दे तो आप 1098 पर सूचना दें, यह 24 घंटा सातो दिन चलने वाली सेवा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित चाइल्ड लाइन के काउंसलर माधुरी मौर्य, सुपरवाईजन बीनम विश्वकर्मा, सुपरवाइजर अभयराज सहित रीना यादव, शुभम सिंह, वृजेश विश्वकर्मा, रिजवान खान व गांव के महिला पुरूष उपस्थित रहे।