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खेत का अलाव जला रहे किसान का आरोपियों ने तोडा हाथ पुलिस ने धारा 323 में दर्ज किया मुकदमा

पीड़ित को लाठी डंडा और लोहे के राड़ से मारने लगे पीड़ित का चाचा बीच बचाव करने गया तो आरोपियों ने पीड़ित के चाचा को भी बुरी तरह से पीटा 

उत्तर प्रदेश कौशांबी जिले के करारी थाना क्षेत्र के बैस काटी गांव निवासी सतीश पुत्र राम लौटन पासी 16 अप्रैल 2024 को अपने खेत में कूड़ा करकट को जला रहा था जिससे दोबारा जायदाद की फसल में मूंगफली बोया जा सके तभी 16 अप्रैल 2024 को समय लगभग 4:00 बजे गांव के ही लकङू उर्फ राजेंद्र पुत्र मिठाई लाल लकड़ू की पत्नी व लकड़ू की मां व मिठाई लाल पुत्र बचई पासी उपरोक्त पीड़ित को लाठी डंडा और लोहे के राड़ से मारपीट करने लगे पीड़ित का चाचा चौबे लाल बीच बचाव करने गया तो आरोपियों ने पीड़ित के चाचा चौबे लाल को बुरी तरह से पीट दिया मारपीट होने से पीड़ित के चाचा के दोनों हाथों में चोटें आई है और बाया हाथ टूट गया और पीड़ित के सिर पर गंभीर चोटे आई है लोगों ने बीच बचाव किया तब जाकर पीड़ित और पीड़ित के चाचा के की जान बची आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए।

संविधान के अनुसार यदि किसी आरोपी के द्वारा किसी पीड़ित को मारपीट किया जाता है और शरीर में कोई अंग फैक्चर हो जाता है तो पुलिस उसे 325 में मुकदमा दर्ज करती है लेकिन करारी पुलिस ने 325 धारा में मुकदमा पंजीकृत न कर नॉर्मल धारा 323 में मुकदमा पंजीकृत कर दिया जबकि पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ₹10000 मांग रही थी गरीब पीड़ित के पास ₹10000 न होने से पीड़ित ने पुलिस को ₹10000 नहीं दे सका जिससे पुलिस आरोपियों से साठ गांठ कर आरोपियों को बचाने में कामयाब हो गई और पीड़ित के टूटे हुए हाथ को छोड़कर नॉर्मल धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया।

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