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इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आपराधिक केस होने से नियुक्ति नहीं रोक सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस देकर दोनों अफसरों से जवाब मांगा

प्रयागराज जिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आपराधिक केस होने से नियुक्ति नहीं रोक सकते मिर्जापुर के एक मामले में केस कार्रवाई पर लगी रोक नियुक्ति देने से इनकार नहीं किया जा सकता डीएम मिर्जापुर, मुख्य अभियंता लघु सिंचाई को नोटिस हाईकोर्ट ने नोटिस देकर दोनों अफसरों से जवाब मांगा IPC की धारा 498-A को लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की परिवार पर दबाव के लिए धारा लगाई जाती है इस आधार पर नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकते जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच में ने दिया आदेश।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम महत्वपूर्ण फैसला आपराधिक केस होने से नियुक्ति नहीं रोक सकते मिर्जापुर के एक मामले में केस कार्रवाई पर लगी रोक नियुक्ति देने से इनकार नहीं किया जा सकता डीएम मिर्जापुर, मुख्य अभियंता लघु सिंचाई को नोटिस हाईकोर्ट ने नोटिस देकर दोनों अफसरों से जवाब मांगा IPC की धारा 498-A को लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की परिवार पर दबाव के लिए धारा लगाई जाती है इस आधार पर नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकते जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच में ने दिया आदेश।

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