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कोर्ट ने कहा पुलिस किसी को कभी भी गिरफ्तारी दिखा सकती है 100 रुपए का नोट ही सही कुछ भी बरामद दिखा सकती है

कोर्ट ने कहा पुलिस किसी को कभी भी गिरफ्तारी दिखा सकती है 100 रुपए का नोट ही सही कुछ भी बरामद दिखा सकती है

कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराने वाले मुकदमे के सभी गवाहों, जांच करने वाले दरोगा, थानाध्यक्ष व चार्जशीट आगे बढ़ाने वाले डीएसपी पर ही कार्रवाई का आदेश दे दिया।

उत्तर प्रदेश बरेली में मई-2022 में अभिषेक गुप्ता व कुंदनलाल धर्मांतरण के आरोप में जेल गए। हिन्दू जागरण मंच के अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने आरोप लगाया था कि ये गैंग हिन्दुओं को लालच देकर ईसाई में कन्वर्टेड करना चाह रहा था। अब 30 जुलाई को बरेली कोर्ट ने झूठा केस पाते हुए दोनों युवकों को बरी कर दिया।

कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराने वाले हिमांशु पटेल, इस मुकदमे के सभी गवाहों, जांच करने वाले दरोगा, थानाध्यक्ष और चार्जशीट आगे बढ़ाने वाले DSP पर ही कार्रवाई का आदेश दे दिया है।

कोर्ट ने कहा पुलिस कभी भी, किसी भी समय गिरफ्तारी दिखा सकती है। 100 रुपए का नोट ही सही, कुछ भी बरामद दिखा सकती है। इस केस में न केवल अभिषेक की नौकरी गई, बल्कि उसे सामाजिक नुकसान झेलना पड़ा। इस केस में कोर्ट का समय, श्रम व धन नष्ट हुआ।

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