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वाराणसी प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए संयुक्त पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद दर्ज हुआ मुकदमा

ज़मीन के बदले दो लाख गबन करने व पैसा मागने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में 6 के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज।

उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में ज़मीन के नाम पर दो लाख रुपये ग़बन कर मागने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में 6 नामज़द सहित 4- 5 अज्ञात के ख़िलाफ़ थाना चोलापुर में मुक़दमा दर्ज किया गया है। ये कार्यवाई सिधोरिया कलोनी, लहरतारा निवासी प्रार्थी सुशील कुमार मिश्र के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए संयुक्त पुलिस कनिश्नर के आदेश के बाद दर्ज किया गया है। प्रार्थी का आरोप है कि वह रविदास नगर (भदोही) का स्थायी निवासी है और वाराणसी के लहराता में रहता है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी शिवकुमारी देवी से आराजी नं. 228, 280, जी करे 275, 387 446, 447, 446/556 व आराजी. 68 कुल 8 गाटा में वैधानिक अंश के बाबत 556.25 एयर, स्थित मौजा सरैया, तालुके – अत्यर, परगना कटेहर, जिला वाराणसी, के बाबत 25 अक्टूबर 2017 को पंजीकृत सट्टा इकरारनामा दो लाख रुपये की अग्रिम धनराही का भुगतान 10 कर निष्पादित कराया था।

जिसका नवीनीकरण अगले तीन वर्ष के लिए 30 जून 2020 को उभय-पक्ष 10/7/4 द्वारा पंजीकृत विलेख के माध्यम से किया गया जो उप-निबंधक सदर, प्रथम, वाराणसी के कार्यालय में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11897 के पृष्ठ 153 से 172 तक क्रमांक 2561 पर पंजीकृत है। आरोप है कि प्रार्थी को अन्य लोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि विपक्षी के दामाद दिनेश पुत्र मनबोध निवासी ग्राम सिंहापुर, पोस्ट- सारीपुर, तहसील औराई, जिला भदोही ने विपक्षी मनोज कुमार गोड पुत्र शुबाश चंद गौड निवासी कैयोलि, परगना कोलसला, तहसील पिंडरा, जिला वाराणसी, अजय कुमार चौबे पुत्र स्व. दूधनाथ चौबे निवासी परसरा परगना कलसल, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी, महानन्द सिंह पुत्र स्व. ब्रिजबहुषण सिंह निवासी एस. 2/639-2, वरुणा विहार कलोनी, तहसील पिण्डरा, सिकरौल, वाराणसी तथा विपक्षी शिवकुमारी देवी के साथ आपराधिक मिलीभगत कर प्रार्थी के विरुद्ध छल करने की नियत से धोखाधड़ी करते हुए, प्रार्थी की गाड़ी कमाई को हड़पने की नीयत से आपराधिक षड्यन्त्र के तहत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संपत्ति उपरोक्त का पुनः पंजीकृत सट्टा 25 अप्रैल 2023 को विपक्षी मनोज कुमार गोड पुत्र शुबाश चंद गौड 2/24 व अजय कुमार चौबे पुत्र स्व. दूधनाथ चौबे के हक में करवा दिया है, जो उप-निबंधक सदर, प्रथम वाराणसी के कार्यालय य में में बही संख्या। खण्ड संख्या 13875 पृष्ठ 301 से 320 पर क्रमांक 2780 25 अप्रैल 2023 पर पंजीकृत है। प्रार्थी ने इस बाबत जब विपक्षी दिनेश से बात करने का प्रयास किया तो विपक्षी तथा उसके साथी मनोज कुमार गौड, अजय कुमार चौबे व महानन्द सिंह द्वारा प्रार्थी को भट्टी- भद्दी गालियाँ देते हुए यह कहा गया कि अब तुम अपने पैसे भूल जाओ और यदि संपत्ति उपरोक्त पर नजर आए तो जान से मार दिए जाओगे।

जब प्रार्थी ने इस बाबत अपने परिचितों के माध्यम से विपक्षी से धोखाधड़ी न करने और अविधिक रूप से करवाए गए सट्टा इकरारनामा 25 अप्रैल 2023 को निरस्त कराने का अनुरोध किया तो विपक्षी दिनेश व उनके साथी मनोज कुमार गौड, अजय कुमार चौबे व महानन्द सिंह 17 मई 2023 को रात्री में प्रार्थी के घर पर 4-5 अन्य अज्ञात लोगों के साथ चढ़ गए और प्रार्थी को माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हुए कहा कि यदि तुमने दोचारा पैसे की माँग की अथवा संपत्ति उपरोक्त पर नजर आए तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, हमारे संबंध कई अपराधियों से हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विदित हो कि विपक्षी दिनेश का पुत्र सुनील काफी मनबढ़ एवं आपराधिक प्रवृति वाला व्यक्ति है जिसके विरुद्ध थाना औराई में पूर्व में भी कई आपराधिक मुक़दमे दर्ज है घटना के बाद प्रार्थी का परिवार काफी सदमे में है।

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