हाईकोर्ट ने कहा-उत्तर पुस्तिका व अंक के पुनर्मिलान में क्या प्रक्रिया अपनाई, हलफनामा दें, पीसीएसजे परीक्षा का 30 अगस्त 2024 को घोषित पुनरीक्षित परिणाम
उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र पीसीएसजे परीक्षा का 30 अगस्त 2024 को घोषित पुनरीक्षित परिणाम में दो चयनितों का चयन निरस्त करने के मामले में जवाब मांगा है। दोनों चयनितों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। इनकी याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को प्रमुख सचिव नियुक्ति उप्र लखनऊ से जरूरी जानकारी तलब की है।
पीसीएसजे के दो चयनितों के परिणाम निरस्त पर मांगा जवाब हाईकोर्ट ने कहा- उत्तर पुस्तिका व अंक के पुनर्मिलान में क्या प्रक्रिया अपनाई, हलफनामा दें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र पीसीएसजे परीक्षा का 30 अगस्त 2024 को घोषित पुनरीक्षित परिणाम में दो चयनितों का चयन निरस्त करने के मामले में जवाब मांगा है। दोनों चयनितों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। इनकी याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को प्रमुख सचिव नियुक्ति उप्र लखनऊ से जरूरी जानकारी तलब की है।
साथ ही लोक सेवा आयोग से विस्तृत हलफनामा मांगा है और पूछा है कि उत्तर पुस्तिका व अंक आदि का पुनर्मिलान की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। याचिका की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति दोनादी रमेश की खंडपीठ ने श्रवण पांडेय की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है कोर्ट के हस्तक्षेप पर आयोग ने पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया। 4 सितंबर को सरकार ने सूचना जारी की। आयोग ने घोषित परिणाम में स्वयं ही दो चयनित को बाहर करके दो अन्य का चयन परिणाम जारी किया है। सेवारत जिन दो का परिणाम निरस्त किया गया है उन्होंने भी हाईकोर्ट की शरण ली है। कोर्ट ने मुद्दे को गंभीरता से लिया और प्रमुख सचिव नियुक्ति से जानकारी मांगी है।
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