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कौशांबी पुलिस ने पकड़ा अवैध तरीके से बारूद विस्फोटक पदार्थ निर्मित पटाखा

कौशांबी पुलिस ने पकड़ा अवैध तरीके से बारूद विस्फोटक पदार्थ निर्मित पटाखा

उत्तर प्रदेश कौशांबी जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के गिरफ्तारी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर मय हमराह पुलिस बल थाना चरवा ने सूचना के आधार पर मनौरी पुल के पास रेलवे ट्रेन के बगल से जाने वाले रास्ते में पीपीएस स्कूल के पीछे नन्हे मियां के आम के बाग में स्थित नौशाद अली के गोदाम में अवैध बारूद बिस्फोटक पदार्थ एवं अवैध तरीके से निर्मित पटाखा रखा गया जिसका भंडारण नौशाद के द्वारा किया जा रहा है मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके चरवा पुलिस मौके पर पहुंचकर नन्हे मियां के बाग से कुछ दूर पर आसमानी रंग के गोदाम की तरफ इसारा करके बताया कि यही नौशाद का गोदाम है गोदाम में देखा गया तो विस्फोटक पदार्थ का भंडारण पाया गया पुलिस ने गोदाम के चारों तरफ से घेर कर गोदाम पर बने गेट के पास पहुंचकर देखा कि एक व्यक्ति गोदाम के बाहर रखे कुछ बोरियों को गोदाम के अंदर रख रहा था पुलिस को देखकर वह व्यक्ति भागना चाहा जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाम और पता पूछने पर बताया कि नौशाद अली पुत्र निजामुद्दीन निवासी महमूदपुर मनौरी थाना पिपरी कौशांबी बताया जमा तलाशी लेने पर प्रत्येक बोरी का वजन 50 किलोग्राम और कुल वजन 200 किलोग्राम बारूद पाया गया जिसका प्रयोग अनार व अन्य विस्फोटक पदार्थ बनाने के काम आता है।

आपको बताते चलें 35 प्लास्टिक की बोरी में अनार है प्रत्येक बोरी में 80 पीस है लगभग 2820 है जो चोरी छुपे दिवाली के त्यौहार में बेचने के लिए तैयार कर रहा था 1000 किग्रा कोयला बरामद हुआ जिसको पीसकर बारूद के साथ मिलकर विस्फोटक पदार्थ तैयार किया जाता है जिसका इस्तेमाल बड़े पटाखे व तेज आवाज करने वाले पटाखे बनाने में किया जाता है महताब रोशनी कागज की लगभग 1550 पीस जो रात्रि के समय तेज रोशनी और चिंगारी के साथ जलती है नौशाद उपरोक्त के कब्जे से बरामद भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ पाया गया।कड़ाई से पूछने पर बताया कि चोरी छुपे इसका भंडारण यहां पर किया था यदि इसमें से कोई भी विस्फोट कर गया तो सभी विस्फोटक पदार्थ क्रियाशील हो जाएंगे और यह पूरा मकान आसपास के रिहायसी मकान भी उड़ सकते हैं व छति पहुंचा सकते हैं रियाहिसी इलाके में बरामद हुआ भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जो जन सामान्य जीवन व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। पुलिस ने लाइसेंस मांगा तो उपरोक्त व्यक्ति ने लाइसेंस नहीं दिखा सका जिस पर पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ कृत्य अंतर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 व 125 बीएनएस 2023 का दंडनीय अपराध है पुलिस ने उपरोक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर और पूछताछ कर रही है।

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