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पराली जलाने पर लगा जुर्माना

पराली जलाने पर लगा जुर्माना

एटा जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशों के क्रम में उप कृषि निदेशक रोताश कुमार ने बताया कि एटा जनपद के विकास खण्ड सकीट ग्राम पंचायत रिजोर, सकीट में सेटेलाइट द्वारा एक घटना की सूचना प्राप्त हुई, जिसका कृषि विभाग क्षेत्रीय कर्मचारी (प्राविधिक सहायक बी व सी) एवं लेखपाल द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत रिजोर वि०ख० सकीट के श्रीमती रामदेवी पत्नि ठाकुर दास ने धान की पराली में आग लगायी थी इसकी पुष्टि हुई। एक घटना हुई थी, इसलिए 5000 रू० जुर्माना वसूला गया। उप कृषि निदेशक, एटा ने कृषकों से अपील की है. कि कोई भी कृषक अपने खेत में पराली न जलाये, अपितु मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके पराली को मिट्टी में दवाये अथवा पराली को गौशाला में दान कर दें।

अगर कोई कृषक खेत में पराली जलाता है, तो पकडे जाने पर अर्थदण्ड का निम्न प्रावधान है. 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रू0 5000.00, 02 से 05 एकड क्षेत्र के लिए रू० 10000.00 और 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रू० 30000.00 तक पर्यावरण क्षति पूतिपूर्ति की वसूली की जाएगी। पुनरावृत्ति करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, यह भी अवगत कराया जाता है, कि पराली जलाने की घटना चाहे किसी भी समय की जाए सेटेलाईट द्वारा रिकार्ड की जाती है पराली जलाने वाला कोई भी कृषक इससे बच नहीं सकता। 

उन्होंने सभी किसान भाईयों से अपील है कि पराली को न जलाएं। यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एस०एम०एस०) के धान की कटाई करते हुए पायी जाती है, तो मौके पर ही सीज कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित थानें को सुपुर्द कर दी जायेगी।

ब्यूरो विष्णु रावत

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