अवैध डीजल विक्रय के लिए जा रहा छोटा टैंकर को पुलिस व एसटीएफ ने किया गिरफ्तार
अवैध डीजल लेकर चित्रकूट के रास्ते से मध्य प्रदेश में विक्रय हेतु डीजल टैंकर जा रहा था हुआ गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश कौशांबी जिले में शुक्रवार के दिन एसटीएफ प्रयागराज यूनिट की सूचना प्राप्त होने पर महिंद्रा के वाउचर गाड़ी नंबर UP32XN5976 में अवैध डीजल लेकर चित्रकूट के रास्ते से मध्य प्रदेश में विक्रय हेतु डीजल टैंकर जा रहा है जिस पर एसटीएफ फील्ड यूनिट के उपनिरीक्षक और हेड कांस्टेबल और महेवाघाट थाना के उप निरीक्षक राजेंद्र सरोज, हेड कांस्टेबल अनवर हुसैन व जिला पूर्ति अधिकारी मंगेश कुमार मौर्य, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा, पूर्ति लिपिक विकास कुमार, पूर्ति निरीक्षक शत्रुघ्न सिंह व रामकुमार आर्य की संयुक्त टीम के द्वारा महेवा घाट थाने के पास यमुना नदी पुल के पहले समय लगभग 3:40 पर अवैध डीजल से भरा टैंकर को गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें ड्राइवर दीपक कुमार व सचिन करवरिया द्वारा दिया गया लिखित बयान के अनुसार लगभग 1800 लीटर टैंकर में डीजल भरा हुआ था वाहन चालक दीपक कुमार व सचिन करवरिया से विधिवत अवैध डीजल भरे टैंकर में पूछताछ किया गया तो उपरोक्त के द्वारा सही जवाब नहीं बताया गया और ना तो कोई कागजात दिखाया गया वाहन चालक दीपक व सचिन द्वारा अपने बयान में स्पष्ट रूप से बताया कि रिलायंस जिओ पेट्रोल पंप कल्याणपुर सैनी रोड जिसका मालिक घनश्याम जायसवाल उर्फ अनुज है से डीजल को लोड करके चित्रकूट के रास्ते मध्य प्रदेश में विक्रय हेतु जा रहे थे क्योंकि डीजल का बिक्री का मूल्य मध्य प्रदेश में अच्छा मिल जाता है जिससे कुछ फायदा हो जाता है। चालक के द्वारा बयान करने पर रिलायंस पेट्रोल पंप के अकाउंट मैनेजर पवन जायसवाल के कहने पर ही गाड़ी में डीजल लोड कर उन्ही के बताए हुए रास्ते से मध्य प्रदेश में जाकर मुनाफा के लिए विक्रय किया जाता है।
आपको बताते चलें साक्ष्य और अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि वाहन चालक दीपक कुमार पुत्र स्वर्गीय नेक राम निवासी ग्राम राला नया पुरवा थाना कोखराज व सचिन करवरिया पुत्र मुन्ना लाल करवरिया निवासी गांव सिंधिया भरवारी थाना कोखराज द्वारा अवैध रूप से मुनाफा खोरी के उद्देश्य से डीजल की बिक्री की जाती है जिनका यह कृत्य हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल मिल ऑर्डर 1981 एवं अन्य शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है उपरोक्त बरामद डीजल में छोटा ट्रैंकर सहित गिरफ्तारी करते हुए महेवा घाट की अभिरक्षा में सील बंद नमूना कर दिया गया है।
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