हत्या के 14 साल पुराने मामले में 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
14 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 2010 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी
उत्तर प्रदेश कौशांबी जनपद के करारी थाना क्षेत्र के लहना गांव निवासी हरिलाल की 14 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 2010 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत में आरोपियों का दोष सिद्ध कर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और हत्या के दोषियों पर पचास पचास हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है।
हरी लाल की हत्या में नक्कन पुत्र नन्हे निवासी लहना और तीरथ पुत्र पृय्वी लाल निवासी बभन पुरवा लहना वा सैय्यद मोहम्मद सिब्ते असगर उर्फ बस्सन निवासी लहना वा जीशान अहमद निवासी लहना के विरुद्ध थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार ने कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विवेचक ने प्रभावी पैरवी कर हत्या के चारों अभियुक्तों को दंड दिलाने में अहम भूमिका निभाई है मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने हत्या के चारो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए 50000 –50000 का अर्थ दंड लगाकर जेल भेज दिया है।
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