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लाभार्थी 03 दिवस मेंं आवास निर्माण कार्य पूर्ण करायें अन्यथा अपात्र करते हुए कर्टेलमेंन्ट व वसूली की होगी कार्यवाही

लाभार्थी 03 दिवस मेंं आवास निर्माण कार्य पूर्ण करायें अन्यथा अपात्र करते हुए कर्टेलमेंन्ट व वसूली की होगी कार्यवाही।

संवाददाता करन कुमार विश्वकर्मा

प्रतापगढ़। आपको बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ में परियोजना अधिकारी डूडा बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास शहरी के अन्तर्गत लाभार्थी व्यक्तिगत आवास निर्माण के अन्तर्गत नगर पंचायत अन्तू, बेल्हा प्रतापगढ़, डेरवा बाजार, ढकवा, गड़वारा, हीरागंज बाजार, कटरा गुलाब सिंह, कटरा मेंदनीगंज, कोहड़ौर, कुण्डा, लालगंज, मानधाता, मानिकपुर, प्रतापगढ़ सिटी, पृथ्वीगंज, रामगंज, रानीगंज व सुवन्सा की स्वीकृत डीपीआर में प्रथम किस्त व द्वितीय किस्त प्राप्त लाभार्थियों द्वारा आवास का निर्माण कार्य पूर्ण न करने वाले उन लाभार्थियों की सूची सम्बन्धित नगर पंचायत में चस्पा/उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा आपको बताते चलें कि लाभार्थियों द्वारा 03 दिवस में आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो अपात्र करते हुये कर्टेलमेंन्ट व वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

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