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एकमुश्त समाधान योजना इस तिथि तक लागू रहेगी

रजिस्ट्री परिवहनयान शास्ति (पेनाल्टी) आरोपित है के लिए एकमुश्त समाधान योजना का लाभ ले

उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि पूर्व रजिस्ट्री परिवहनयान जिन पर शास्ति (पेनाल्टी) आरोपित है, उन सभी प्रकार के वाहनों पर (मांग पत्र प्रेषित वाहन, वसूली प्रमाण पत्र (आर0सी0) निर्गत वाहन तथा अन्य वाहन) शत-प्रतिशत शास्ति (पेनाल्टी) में छूट प्रदान की गयी है। एकमुश्त समाधान योजना- 2024 (शास्ति के संदाय में शत-प्रतिशत छूट) की दिनांक- 05.02.2025 तक ही निर्धारित है।

निर्धारित अवधि में कोई भी वाहन मालिक कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कौशाम्बी में आवेदन पत्र के साथ 7500 किग्रा0 तक सकल भारयान के लिए आवेदन शुल्क रू0-200 एवं रू0-7500 किग्रा0 से अधिक समस्त सकल भारयान के लिए आवेदन शुल्क- 500 की प्रक्रिया का पालन करते हुए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वाहन स्वामीयानों पर बकाया देय करों की कुल धनराशि एकमुश्त जमा किया जा सकता हैं। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवहनयान जिन पर कोई भी पेनाल्टी परिवहन कर पर शास्ति (पेनाल्टी) यदि है, तो उसकी शत-प्रतिशत माफ की जायेंगी।

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