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गैंगरेप के 2 दोषियों को 20-20 साल का कारावास

संवाददाता / कृष्ण कुमार 

झांसी / (यू०पी०)

झांसी के गैंगरेप के दोषी टरी कुशवाहा पुत्र शिवदयाल कुशवाहा और बबलू पुत्र वृंदावन को कोर्ट ने बुधवार को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई! साथ ही उन पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है! जो कि पूरा पीड़िता को दिया जाएगा! जुर्माना अदा नहीं करने पर उनको एक – एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी!

यह फैसला न्यायालय संख्या 4 (बलात्कार सहित पॉक्सो अधिनियम) की अपर सत्र न्यायाधीश नीतू यादव ने सुनाया है! दोषी टरी कुशवाहा पुत्र शिवदयाल कुशवाहा और बबलू पुत्र वृंदावन मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भकौरा नामक गांव के रहने वाले हैं!

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना ने बताया कि पीड़िता ने 4 जून 2017 को मऊरानीपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी! इसमें पीड़िता ने बताया था कि वह अपनी बुआ के घर पर गई थी! मां के कहने पर भकौरा के निवासी टरी कुशवाहा पुत्र शिवदयाल कुशवाहा और बबलू पुत्र वृंदावन उसे लेने आए थे! 3 जून 2017 को दोनों मोटर साइकिल पर बैठकर भकौरा के लिए रवाना हुए थे! लेकिन रास्ते में ही उनकी नीयत खराब हो गई!

भकौरा लिंग रोड पर पहुंचे तो पीड़िता ने उतारने को कहा, लेकिन दोनों युवकों ने मोटर साइकिल से नहीं उतारा! वे पीड़िता को बबलू पुत्र बिंद्रावन के कुआं के पास ले गए! वहां पर पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती कर थप्पड़ मारे! बबलू ने उसके साथ रेप किया था, जबकि टरी कुशवाहा पुत्र शिवदयाल कुशवाहा आसपास देखता रहा! किसी तरह से पीड़िता भागकर चिल्लाई तो गांव के एक युवक ने उसे बचाया था! बाद में दोनों आरोपी (टरी कुशवाहा पुत्र शिवदयाल कुशवाहा और बबलू पुत्र वृंदावन) पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे! पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर गैंगरेप का केस दर्ज कर दोनों आरोपी टरी कुशवाहा और बबलू को गिरफ्तार किया था! बाद में आरोप पत्र प्रेषित किए! कल बुधवार को दोनों आरोपियों (टरी कुशवाहा पुत्र शिवदयाल कुशवाहा और बबलू पुत्र वृंदावन) को सजा सुनाई गई है!

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