जनपद प्रयागराज में हर गली-मोहल्ले में कोचिंग चल रही है। लेकिन सरकार रिकॉर्ड में सिर्फ 73 ने ही पंजीकरण करा रखा है। बगैर रजिस्ट्रेशन संचालित सैकड़ों कोचिंग को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने मंगलवार को सभी कोचिंग संचालकों को निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन
अध्यादेश-2002 के तहत एक सप्ताह के अन्दर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें।
अन्यथा यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत या सूचना प्राप्त होती है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई कोचिंग संस्थान संचालित है। तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कोचिंग संचालक की होगी।
प्रयागराज जिले के विभिन्न क्षेत्रों टैगोर टाउन, जॉर्ज टाउन, कटरा, मम्फोर्डगंज, सिविल लाइंस, सलोरी, बघाड़ा, अल्लापुर, तेलियरगंज, फाफामऊ, शांतिपुरम आदि में बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। 100 से कम छात्र होने पर 10 हजार रुपये और 100 से अधिक छात्र होने पर 25 हजार रुपये शुल्क जमा करके डीआईओएस कार्यालय में पंजीकरण कराना होता है।
रिपोर्टर रमेश यादव