Download Our App

Follow us

Home » ताजा खबरें » केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदारों से रिश्वत मांगने के आरोप में 3 पुलिसकर्मी निलंबित

केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदारों से रिश्वत मांगने के आरोप में 3 पुलिसकर्मी निलंबित

दिल्ली पुलिस के तीनों निलंबन कर्मचारियों को इस दौरान नियामानुसार आधा वेतन निर्वाह भत्ता मिलेगा. निलंबन अवधि तीन महीने से अधिक होने पर भत्ते की समीक्षा की जाएगी।

Delhi News: दिल्ली पुलिस के तीन कर्मियों को एक मामले में रिश्वत मांगना भारी पड़ गया. जानकारी के मुताबिक मध्य दिल्ली जिले में तैनात दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर (Inspector), एक सब-इंस्पेक्टर (SI) और एक सहायक सब-इंस्पेक्टर (ASI) को एक केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार से रिश्वत मांगने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. यहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उन्हीं रिश्तेदारों से कथित तौर पर करोड़ों रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में दिल्ली पुलिस के तीनों कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। तीनों को निलंबन के दौरान हेडक्वार्टर बिना इजाजत के न छोड़ने और अपना पहचान पत्र सामान्य विभाग में जमा करने को कहा गया है।

दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री से शिकायत मिलने के बाद डीसीपी सेंट्रल दिल्ली संजय सैन ने यह कार्रवाई की है। निलंबित अधिकारी इंस्पेक्टर गिरीश जैन, एसआई अखिल कुमार और एएसआई राकेश हैं और निलंबन आदेश 21 जुलाई को जारी किया गया था। आईएएनएस द्वारा प्राप्त निलंबन आदेश में कहा गया है, “निलंबन की अवधि के दौरान, उन्हें आधे वेतन अवकाश पर अर्जित राशि के बराबर निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही निलंबन के समय उनके अवकाश वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता और अन्य सामान्य भत्ते भी मिलेंगे. यदि निलंबन अवधि तीन महीने से अधिक हो जाती है, तो उनके निर्वाह भत्ते की समीक्षा की जाएगी।”

ये भी पढ़ें-ओलंपिक में पदक जीतने वाले रवि दहिया ट्रायल में हारे, एशियाई खेलों में जाने का सपना टूटा

निलंबन के दौरान सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को करेंगे रिपोर्ट

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी विभागीय आदेश में कहा गया है कि निलंबित पुलिसकर्मी अपना किट कपड़ा दुकान में और पहचान पत्र सामान्य शाखा में जमा करेंगे. आदेश में कहा गया है कि उन्हें निलंबन अवधि के दौरान केंद्रीय जिले में रिपोर्ट करना होगा. उन्हें मुख्यालय न छोड़ने की चेतावनी भी दी गई है। आदेश में यह भी कहा गया है, “निलंबित तीनों पुलिसकर्मियों का मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट लाइन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट होगा और वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।”

7k Network

Leave a Comment

RELATED LATEST NEWS

Latest News