आजम-खान को बड़ा झटका बरी करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले में वर्ष 2022 में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ दर्ज केस में पुलिस चार्जशीट पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आजम खां को 3 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी इस सजा के खिलाफ आजम खां रामपुर की विशेष अदालत एमपीएमएलए कोर्ट में अपील दाखिल की थी भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर द्वारा बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर अपील पर नोटिस जारी किया है इसके साथ ही अधीनस्थ अदालत की पत्रावली को भी तलब किया है।
अपील की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने राज्य सरकार की अपील की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया वर्ष 2022 में मोहम्मद आजम खां के खिलाफ केस दर्ज हुआ पुलिस द्वारा चार्ज शीट पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आजम खां को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई इस सजा के खिलाफ आजम खान ने रामपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत में अपील दाखिल की थी एमपी एमएलए अदालत में दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के फैसले को रद्द कर आजम खां को बाइज्जत बरी कर दिया।
यूपी सरकार ने अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खां को नोटिस जारी की है आजम खां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए. 505 (1) एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत केस कायम किया गया है।
संवाददाता /संजीत मिश्रा
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