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किसान खरीद की संख्या के अनुसार ही आधार कार्ड द्वारा पॉस मशीन से खारिज करायें उर्वरक

किसान खरीद की संख्या के अनुसार ही आधार कार्ड द्वारा पॉस मशीन से खारिज करायें उर्वरक

उर्वरकों को बिना वास्तविक बिक्री किये उसको फर्जी तरीके से कृषकों की बायोमेट्रिक करवाकर पीओएस मशीन से बिक्री करने पर होगी कार्यवाही

एटा। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिला कृषि अधिकारी मनवीर सिंह ने सूचित किया है कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि कतिपय कम्पनियां एवं थोक उर्वरक विक्रेता यूरिया, डीएपी, एसएसपी एवं एनपीके उर्वरकों को शीघ्र बिक्री करने पर इन्सेन्टिव देने का प्रलोभन दे रही हैं, इसलिए फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा उर्वरकों को बिना वास्तविक बिक्री किये उसको फर्जी तरीके से जान पहचान वाले कृषकों की बायो मेंट्रिक करवाकर पीओएस मशीन से बिक्री की जा रही है।

डीएओ ने जिले के सभी फुटकर, खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया है कि वह किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर न तो फर्जी तरीके से उर्वरकों को अपनी आईएफएमएस आईडी में प्राप्त करें और न ही फर्जी तरीके अपनाकर अवास्तविक किसानों को अपनी उनकी बायो मेट्रिक लगवाकर फर्जी बिक्री करें। कार्यवाही के बचाव हेतु जनपद के समस्त कृषकों, गैर कृषकों से अनुरोध है कि वास्तव में जितना उर्वरक आपके द्वारा खरीदा गया है उतनी ही संख्या में आधार कार्ड द्वारा पॉस मशीन से खारिज करायें, किसी भी उर्वरक विक्रेता के बहकावे में आकर अपने आधार कार्ड से पॉस मशीन से फर्जी उर्वरक खारिज न करें।

उन्होंने कहा कि सभी तहसीलों में उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा सघन चेकिंग करायी जा रही है। जिसमें यदि किसी विक्रेता के यहां पीओएस में उपलब्ध स्टॉक से वास्तविक व भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक से मिलान करने पर भिन्नता पायी जाती है, तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही कर दी जायेगी।

संवाददाता दीपक दीक्षित

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