पुलिस किसी भी दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की जा सकती, सभी मेडिकल/फार्मेसी की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाये, अन्यथा होगी वैधानिक कार्यवाही।
उत्तर प्रदेश प्रतापगढ जिले में औषधि निरीक्षक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राहुल कुमार ने जनपद प्रतापगढ़ में स्थित सभी मेडिकल/फार्मेसी की दुकाने जिन पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम-65 के अनुसार शिड्यूल एच, एच-1 और एक्स में सम्मिलित दवाओं की विक्री की जाती है को सूचित किया है कि अपनी-अपनी दुकानों के भीतर और बाहर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाया जाना सुनिश्चित करें। सभी मेडिकल/फार्मेसी की दुकान के मालिकों को सीसीटीवी स्थापित करने के लिये एक माह का समय दिया जाता है।
ड्रग कन्ट्रोलर अथॉरिटी/बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों द्वारा आकस्मिक रूप से किसी भी दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की जा सकती है। आदेश की अवज्ञा करने वाले मेडिकल/फार्मेसी की दुकान के मालिक के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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