आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन योजना का उठाये लाभ
संवाददाता करन कुमार विश्वकर्मा
प्रतापगढ़। आपको बता दें कि जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव कुमार ने बताया है कि जनपद में समाज कल्याण विभाग 111093 वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन प्रतिमाह 1000 रूपये दी जा रही है। नई पेंशन स्वीकृत तकनीक का इस्तेमाल कर योजना को पारदर्शी बनाया गया है, समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्गो को बेहतर कल और सम्मानजनक जीवन देने के लिये वृद्धावस्था पेंशन योजना चलायी जा रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि इसके अन्तर्गत 11156 लाभार्थी चिन्हित किये गये है।
प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 1000 रूपये की पेंशन डीबीटी के माध्यम से तिमाही प्रदान की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ वृद्धजनों को मिले इसे लेकर विभाग की ओर से सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे है। योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना से लाभान्वित करने के लिये सरकार ने अथक प्रयास किये है। इसके आवेदन नियमों और पात्रता शर्तो को सरल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के वे सभी बुजुर्ग व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है वह इस योजना का लाभ उठा सकते है। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। जरूरतमंद आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिये।
आवेदक के पास पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक होना चाहिये। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 46080 रूपये और शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय 56460 रूपये से कम होनी चाहिये। इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिये समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरूण ने तकनीक का भरपूर प्रयोग कर कई ठोस कदम उठाये है ताकि समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके। इसके अलावा लाभार्थियों को दोहरा भुगतान से रोका जा सके। इसके लिये प्रत्येक वर्ष मई और जून माह में योजना के लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन के बाद चिन्हित मृतक और अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनकी जगह पात्र लाभार्थियों को प्रतिस्थापित किया जाता है। ब्लाक एवं तहसील स्तर के एडीओ, वीडियो समाज कल्याण एवं सुरवाइजर द्वारा भी लाभार्थियों को बैंक ले जाकर ई-केवाईसी करायी जा रही है।
बुजुर्गो को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटना पड़े इसके लिये सरकार ने आवेदन प्रक्रिया आनलाइन कर आसान कर दी है जो भी बुजुर्ग वृद्धापेंशन योजना का लाभ पाना चाहते है उन्हें इसके लिये आनलाइन आवेदन फार्म भरकर जमा करना होगा। इसके लिये इण्टरनेट कैफे, जनसुविधा केन्द्र या स्वयं द्वारा आनलाइन आवेदन वेबपोर्टल https://sspy-up.gov.in पर कर सकते है।
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