Download Our App

Follow us

Home » ताजा खबरें » मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने निर्दोष करार दिया

मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने निर्दोष करार दिया

मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने निर्दोष करार दिया

सुरेंद्र कोली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी हाईकोर्ट ने 12 मामलों में निर्दोष करार दिया

उत्तर प्रदेश प्रयागराज निठारी केस में हाईकोर्ट से बहुत बड़ी खबर सुरेंद्र कोली 12 मामलों में निर्दोष पाया गया सुरेंद्र कोली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी हाईकोर्ट ने 12 मामलों में निर्दोष करार दिया मोनिंदर सिंह पंढेर भी 2 मामलों में सजा मुक्त मोनिंदर सिंह पंढेर की भी कोर्ट ने निर्दोष करार दिया ट्रायल कोर्ट ने 2 मामलो में पंढेर को फांसी की सजा दी थी।

निठारी कांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को दोष मुक्त कर दिया है साथ ही नोएडा की जिस D5 कोठी में यह कांड हुआ था उसके मालिक मुनेंद्र सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है दोनों को निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी बता दें कि सुरेंद्र सिंह कोली को 12 मामलों में बरी किया गया है इन मामलों में उसे ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी वही मुनींद्र सिंह पढेर को जिन दो मामलों में फांसी की सजा मिली थी उसे भी रद्द कर दिया गया है दोनों आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

आपको बताते चलें निकारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए गए थे इनमें से सुरेंद्र सिंह कोली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है जबकि मनिंदर सिंह पढेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे इनमें से तीन मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी दो मामलों में वह पहले ही बरी हो गया था हाई कोर्ट ने कोली को 12 मामलों में बरी किया है वही पंढेर को दो मामलों में बरी किया गया है।

ये भी पढ़ें सेवामित्र पोर्टल पर इस प्रकार करायें रजिस्ट्रेशन

7k Network

Leave a Comment

RELATED LATEST NEWS

Latest News