Home » ताजा खबरें » छोटे उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिषत छूट का लाभ मिलेगा

छोटे उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिषत छूट का लाभ मिलेगा

छोटे उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिषत छूट का लाभ मिलेगा

प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देन के लिये लागू की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 

योजनान्तर्गत उपभोक्ताओं को 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक लाभ मिलेगा।

संवाददाता/संजीत मिश्रा 

उत्तर प्रदेश लखनऊ में आज ऊर्जा मंत्री की अपील- प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह योजना एक बार फिर से लायी है सभी उपभोक्ता इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने का प्रयास करें 04 नवम्बर 2023 को ऊर्जा मंत्री द्वारा उपभोक्ताओं के लिए ऐलान किया गया।

प्रदेश सरकार द्वारा माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी की मंसा के अनुरूप तथा ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा के निर्देशन में प्रदेश की सम्मानित उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की जा रही। यह योजना 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जायेगी इस योजना का पहला चरण 08 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगी।

प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विषेश ध्यान रखा गया है इसके तहत समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0-1 (घरेलू), एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी 01 कि0वा0 से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी इसी प्रकार 06 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 06 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी

ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है बिल पर लिखा खाता सं0 फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि आदि परिलक्षित होगीं।

 

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशाशी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट पर जाकर उपभोक्ता कार्नर झ सेवा अनुरोध झ बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकते है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।

 

ए0के0 शर्मा ने कहा कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिये जमा कराना होगा जिसके उपरान्त शेष निर्धारण राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम 03 किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा इसके लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होगें, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी समाधान हेतु अर्ह होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर0सी0 निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

 

ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देषित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ देने के लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये उपभोक्ताओं के बिलों में संशोधन के लिए अपने अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन किया जाये।

ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह योजना एक बार फिर से लायी है सभी उपभोक्ता इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने का प्रयास करें।

ये भी पढ़ें गला घोट कर बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट 

7k Network

Leave a Comment

RELATED LATEST NEWS

Latest News