उच्च न्यायालय से सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव को लगा बड़ा झटका
गुलशन यादव, कार्यकारी ज़िलाध्यक्ष, सपा, प्रतापगढ़ की मुश्किलें कम होने नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमन्री योगी आदित्य नाथ व प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीरों के साथ अभद्रता करने एवं विजय प्रताप सिंह नि० सहिबापुर पहाड़पुर बानोही, थाना कुण्डा के घर डकैती डालने के मामले में कुण्डा थाने में पंजीकृत एफ़आईआर संख्या- 75/2022 में सीजेएम कोर्ट द्वारा धारा-395 आईपीसी का रिमाण्ड अस्वीकृत करते हुए अभियुक्त गुलशन यादव को मु० 50000/- के व्यक्तिगत बन्धपत्र पर रिहा किए जाने के आदेश दिनांक- 29.08.2023 दिया गया था, जिसे विजय प्रताप सिंह द्वारा मा० उच्च न्यायालय लखनऊ में चुनौती दी गई जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा वादी के अधिवक्ता *श्री ज्ञानेन्द्र सिंह* और अपर शासकीय अधिवक्ता श्री निर्मल पाण्डेय की बहस सुनने के उपरान्त अंतरिम आदेश दिनांक- 09.11.2023 में सीजेएम द्वारा अपने आलोच्य आदेश में किए गए किसी निष्कर्ष का इस मुक़दमे की विवेचना में कोई प्रभाव नहीं होगा, का आदेश प्रदान करने एवं अभियुक्त गुलशन यादव की नोटिस जारी करने का आदेश प्रदान करते हुए याचिका सुनवाई हेतु दिनांक- 11.12.2023 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। सरकार द्वारा भी सीजेएम के उक्त आदेश को सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के न्यायालय में भी पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है जो अद्यतन विचाराधीन है, जिससे प्रतीत होता है कि पुलिस भी इस मामले में गभीर है तथा मा० उच्च न्यायालय के इस आदेश से अब डकैती जैसे गंभीर अपराध में अभियुक्त गुलशन यादव की गिरफ़्तारी का रास्ता साफ़ हो गया है।
संवाददाता बिपिन मिश्रा
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