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कानून हिट एंड रन ड्राइवर विरोधी- अध्यक्ष

परिवहन आयुक्त के निर्देश कमिश्नर, डीएम कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक कर हड़ताल को खत्म कराए कानून हिट एंड रन में चल रहा है धरना।

उत्तर प्रदेश कौशांबी जिले में पिछले दिनों शासन ने नया कानून हिट एंड रन पारित किया है। इस कानून में शासन की जो गाइडलाइन है की ड्राइवर यदि एक्सीडेंट करता है तो 10 वर्ष की सजा और यदि एक्सीडेंट कर फरार हो जाता है तो 7 लाख का जुर्माना भरना होगा। पारित कानून की जानकारी जैसे ही ड्राइवर व उनकी यूनियन को हुई तो वह लोग इसका विरोध करते हुए हड़ताल शुरू कर दिया। सोमवार को विक्रम आप्पे, ड्राइवर टैक्सी एवं क्लीनर ई-रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद नसीम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि शासन का यह कानून ड्राइवर विरोधी है और हम इसका पूर्णतया विरोध करते हैं। जब तक यह नया कानून वापस नहीं होता तब तक ड्राइवर हड़ताल करने को मजबूर रहेंगे।

  • लखनऊ परिवहन आयुक्त ने सभी कमिश्नर, डीएम को दिए निर्देश
  • नए सड़क कानून के विरोध के बाद परिवहन आयुक्त के निर्देश

कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हड़ताल को खत्म कराने के परिवहन आय़ुक्त ने दिए निर्देश 30 जनवरी तक यूनियन ने हड़ताल का किया है ऐलान ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए परिवहन आयुक्त ने सभी कमिश्नर डीएम को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक करके हड़ताल को तत्काल खत्म कराए।

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