अभियुक्तों के ऊपर पुलिस ने गिरोह बंद अधिनियम का दर्ज किया मुकदमा
उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र में भैंस चोरी कर गलत तरीके से धन अर्जित करने वाले अभियुक्तों के ऊपर पुलिस ने पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज किया था अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस ने गिरोह बंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभियुक्त 1. रईस पुत्र नहीर 2. फिरोज पुत्र जहीर 3. नियाज पुत्र जहीर निवासी गण तुर्तीपुर थाना करारी 4 मो0 अनस पुत्र अनीस निवासी रानीपुर थाना सराय अकिल 5. गुडू पुत्र तुफान निवासी नयापुरवा रहीमपुर मौलानी धाना करारी का एक संगठित गिरोह है। इस गिरोह का गैंगलीडर रईस पुत्र नहीर निवासी तुर्तीपुर थाना करारी है तया इसके सक्रिय सदस्य फिरोज पुत्र जहीर व नियाज पुत्र जहीर निवासी गण तुर्तीपुर थाना करारी व मो०अनस पुत्र अनीस निवासी रानीपुर थाना सरायअकिन व गुडू पुत्र तुफान निवासी नयापुरवा रहीमपुर मौलानी थाना करारी है जो स्वयं तथा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यो के आर्थिक भौतिक दुनियायी लाभ के लिए भा.द. वि. के अध्याय 16.17 में वर्णित अपराधो को करने के अभ्यस्त अपराधी है। इस गैग के गैग लोडर व अपने सक्रिय सदस्यो के द्वारा कृष्णा पुत्र कुद्दा निवासी लक्ष्मणपुर थाना करारी की 06 भैस व 01 भैसा दिनाक 2.7.2022 की बीती रात में चोरी कर ले गए थे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 206/22 धारा 379 भादवि0 धजीकृत किया गया था विवेचना से अभियुक्त गण उपरोक्त का नाम एकास में आया था जिससे धारा 379/411/413/429 भादमि० व 11 घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में दिनांक 15.12.2022 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है। तथा दिनाक 4.3.2016 गैंग लीडर रईस उपरोक्त के द्वारा 11 राशि बहिया व राति बहडे यध करने हेतु ले जाने की तैयारी के समय 30नि0 अनिल वर्मा द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर उक्त गोवशीय पशुओं कसे बरामद किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०म० 62/16 धारा 3/5/8 गोवध अधि० व 11 च पशु क्रूरता अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया था।
विवेचना विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दिनाक 18.11.2016 को आरोप पत्र स० 219/16 न्यायालय प्रेषित किया गया जो कि विचाराधीन न्यायालय में तथा दिनाक 25.8.2016 को गैग लीडर रईस व अपने सक्रिय सदस्य नियाज उपरोक के द्वारा सात गाय व 02 राशि बछिया व 01 राज्ञि यछडा वध करने हेतु ले जाने की तैयारी के समय HCP सुबेदार सिंह के द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर बरामद किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 301/16 धारा 3/8 गोवध निवारा अति० व 11च पशु क्रूरता अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक में बाद विवेचना विवेचक द्वारा आरोप पत्र स0 209/16 दिनाक 2.11.2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था जो विचाराधीन न्यायालय है गिरोहबंद अधिनियम के तहत पुलिस ने अभियुक्तों के बिरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
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