अनुबंध पत्र के साथ युवक ने किशोरी के साथ किया था विवाह।
उत्तर कौशांबी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी के साथ पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के पूरब शरीरा गांव निवासी राम सवारे पुत्र चंद्रशेखर सोनकर ने अनुबंध पत्र दिनांक 7.02.2024 को किशोरी को अपने घर लाया और हिन्दू रीति-रिवाज के साथ विवाह करने को कहा और अपने घर पर रखा जिसके संयोग से किशोरी लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन अभी वह काफी दिनों से किशोरी को अपने घर नहीं ले जा रहा है जब पीड़ित ने युवक के घर जाकर ले जाने को कहा तो राम सवेरे पुत्र चंद्रशेखर, चिरौंजी पत्नी चंद्रशेखर, हेमराज पुत्र चंद्रशेखर, हीरामणि पुत्री चंद्रशेखर और चंद्रशेखर पुत्र झक्कड़ सोनकर कहने लगे कि हमें ₹400000 नगद और शादी का सामान चाहिए नहीं तो शादी नहीं होगी इसके पहले भी हेमराज पुत्र चंद्रशेखर व राम सवारे ने किशोरी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था और दहेज के लिए बार-बार मारपीट करते रहें।
उक्त लोग किशोरी को जान से मारने की बराबर धमकी देते रहे किशोरी अपने ससुरालियों से अजिज होकर दहेज को लेकर हुई मारपीट को अपने परिजनों से बताई किशोरी के परिजनों ने महेवा घाट पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध लिखित तहरीर दी लिखित तहरीर पाकर महेवा घाट पुलिस ने आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने में जुट गई है।
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