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विकास खण्ड स्तर पर खुलेगे वन स्टॉप शॉप

वन स्टॉप शॉप के लिए अभ्यर्थी को 1 लाख स्वयं खर्च करने होंगे तथा 5 लाख बैंक से ऋण मिलेंगा

उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 सरकार द्वारा किसानों एवं कृषि स्नातकों की उन्नति के लिए वन स्टॉप शॉप योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर खुलने वाले इस केन्द्र पर जहां एक छत के नीचे किसानों को मृदा परीक्षण के आधार पर खाद, बीज, दवा मिलेंगी, वहीं किराये पर लघु कृषि यंत्र भी मुहैया करायी जायेंगी।

यह जानकारी उप कृषि निदेशक सतेन्द्र कुमार तिवारी ने देते हुए बताया कि कृषि विभाग द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वन स्टॉप शाप में किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा मुहैया कराई जायेंगी तथा उर्वरकों को प्रयोग की संस्तुति की जायेंगी। उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रोयुट्रियन्ट वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक रसायन तथा जैव कीटनाशक सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति होगी। लघु कृषि यंत्रों को यहां किराये पर भी उपलब्ध कराया जायेंगा, प्रसार सेवाओं तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन का भी कार्य होगा। वन स्टॉप शॉप का मालिकाना हक कृषि स्नातको को ही मिलेंगा।

वन स्टॉप शॉप के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता-अभ्यर्थी जनपद का मूल निवासी हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विशवविद्यालय से कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस तरह की गतिविधियां, जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से डिग्रीधारी हो, जो आई0 सी0 ए0 आर0/ यू0 जी0 सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त हो पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इण्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर भी विचार किए जायेगा, तथा अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आयु में अधिकतम 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है तथा जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उनको वरीयता दी जायेगी।वन स्टॉप शॉप के लिए अभ्यर्थी को रू0 1 लाख मात्र स्वयं खर्च करने होंगे तथा रू0 5 लाख मात्र बैंक से ऋण मिलेंगा। इस प्रकार कुल योजना की लागत रू0 6 लाख मात्र होगी।

वन स्टॉप शॉप हासिल करने वाले कृषि स्नातकों को सरकार की ओर से खाद, बीज एवं कृषि रसायनों की बिक्री का लाइसेंस की प्रतिपूर्ति ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की दर से दिया जायेंगा साथ ही बैंकों से प्राप्त होने वाले रू0 05 लाख पर ब्याज पर अनुदान रू0 60 हजार तीन वर्षों के प्रस्तावित कार्य के लिए दिया जायेंगा। वन स्टॉप शॉप परसिर का किराया पर 50 प्रतिशत प्रतिमाह अधिकतम रू0 1000 प्रतिमाह की दर से 12 महीनें का रू0 12 हजार अनुदान देय होगा। कृषि विभाग द्वारा चयनित कृषि स्नातकों को व्यवसाय के निमित्त समेती रहमानखेड़ा, लखनऊ/आर0से0टी0 के द्वारा कम से कम 13 दिन का प्रशिक्षण कराया जायेंगा।

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