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जागरूकता शिविर का आयोजन सम्पन्न 

विकास खण्ड शीतलपुर ब्लॉक एटा में विधान से समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सम्पन्न

  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार आज दिनांक 10.10.2024 को दिनेश चन्द, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में विकास खण्ड शीलतपुर ब्लॉक एटा के सभागार में प्रातः 10.30 बजे माँ सरस्वती के समक्ष दीप एवं पुष्प माला अर्पित कर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का शुभारम्भ किया गया तथा प्रभू दयाल, खण्ड विकास अधिकारी, शीतलपुर ब्लॉक एटा के द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश का पुष्पगुच्छ, साल व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया एवं बालिकाओं के द्वारा सरस्वती वंदना व स्वागत गीत गाकर सभी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा उपस्थित सभी स्रोतागण को महिलाओं के हितार्थ चलायी जा रही योजनाओं के बारे में कानूनी जानकारी से रूबरू किया गया। 

अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा कमालुद्दीन द्वारा सभा कक्ष में उपस्थित समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं समस्त महिलाओं, आंगवाड़ी कार्यकत्री को सम्बोधित करते हुये यह कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना किसी भी देश का विकास करना संभव नहीं है। श्री कमालुद्दीन, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा द्वारा उपस्थित सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए अवगत कराया गया कि पी०सी०पी०एन०डी० टी० ऐक्ट, घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम शादी के बाद ही लागू नहीं होता बल्कि शादी से शादी के लिए यदि कोई व्यक्ति धन की मांग करता है तो उस पर भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू होता है। इसी तरह घरेलू हिंसा ससुराल में ही लागू नहीं होता बल्कि मायके में भी भाई-बहन, पिता द्वारा घरेलू हिंसा कारित करने पर यह नियम लागू होता है, आदि के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी।

इसी क्रम में सुश्री जागृति चतुर्वेदी, मैनेजर वन स्टाप सेन्टर एटा द्वारा वनस्टाप सेन्टर एवं हेल्प लाइन न० आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की और अवगत कराया गया कि घरेलू हिंसा के मामलों में एफ०आई०आर० दर्ज कराने से पूर्व आप वनस्टाप सेन्टर में काउंसिल के द्वारा अपने मामले का निस्तारण करा सकते हैं तथा श्रीमती पूनम यादव, पराविधिक स्वयं सेवक के द्वारा परिवार परामर्श केन्द्र एटा के बारे में अवगत कराया गया कि पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं के हितों में चालाये जा रहे हेल्प नं०-181 एवं 1090 एवं योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इसी क्रम में डॉ० नीतू के द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के हित में सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं एवं सर्वाइकल कैंसर आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई साथ ही साथ आग्रह किया गया कि जो जानकारी आप यहां प्राप्त करके जाओगी उसे अपने ग्राम की महिलाओं को प्रदान करें जिससे हम अपने देश की महिलाओं का सशक्तीकरण किया जा सकें। 

इसी क्रम में सुश्री कीर्तिका सिहं, पुलिस उपाधीक्षक, एटा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सम्बन्धी विषयों पर विस्तृत जानकारी व सरकार की योजनाओं से अवगत कराया साथ ही प्रशासन द्वारा श्रीमती रेखा मिश्रा, जिला अर्थ एवं सांख्यिकीय अधिकारी, एटा द्वारा महिलाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही इसी क्रम में महिला प्रवक्ता श्रीमती मंजू यादव, शिक्षा विभाग एटा द्वारा महिला शसक्तीकरण के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करायी गई।

इस कार्यक्रम का संचालन श्री दयानंद श्रीवास्तव, जिला स्काउट अध्यापक द्वारा किया गया। इस विधिक जागरूकता शिविर के अवसर पर श्रीमती ब्रह्मावती, प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र एटा, अधिवक्ता योगेश सक्सैना, प्रवक्ता श्रीमती सुशीला, शिक्षा विभाग एटा, पराविधिक स्वयं सेवकगण रिचा, प्रीती, राजकिशोर, दीपेश कुमार, संजीव, समस्त महिला, आंगवाड़ी कार्यकत्री एवं कर्मचारीगण आदि की उपस्थित रहे।

ब्यूरो विष्णु रावत

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