पति ने अपनी पत्नी का किया हत्या, आजीवन कारावास
संवाददाता / शिवम गुप्ता
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी सुमित पंवार की कोर्ट ने पत्नी की दहेज के लिए की गई हत्या के आरोपी पति को सजा सुनाई। महेशगंज के बदगवां गांव के आरोपी संतराम प्रजापति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ सात हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
रानीगंज के खरहर गांव के वादी मुकदमा राम अजोर प्रजापति के अनुसार उसने बेटी आरती का विवाह 28 अप्रैल 2015 को महेशगंज के बदगवां के संतराम प्रजापति से किया था। वादी ने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दहेज देकर विदाई कराई। शादी के बाद से ही उसकी बेटी को उसके पति संतराम सहित ससुराल के अन्य लोग उसे प्रताड़ित करने लगे।
बेटी का पति संतराम दहेज में तीन लाख रुपये की मांग करने लगा। 17 मई 2015 को संतराम बेटी आरती को कार से डेरवा बाजार लेकर गया। डेरवा बाजार के पास रेवती राम मजरे रामनगर नहर पुलिया के पास आरोपी ने बेटी की अवैध असलहे से गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी भी एडीजीसी काशीनाथ तिवारी ने की।
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