महिला के सुलह समझौता न करने पर भीख मंगवाने की धमकी दे रहे है
विपक्षी अधिवक्ता भुक्तभोगी महिला को पैसे का लालच देकर सुलह समझौते के लिए बना रहे है दबाव
उत्तर प्रदेश कौशांबी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के जोधखातून छबिलवा गांव निवासिनी अर्चना यादव पुत्री इंद्रजीत यादव का दहेज उत्पीडन का मुकदमा भुकतभोगी के पति सालिकराम यादव पुत्र स्वर्गीय जग्गू यादव निवासी गांव नीवा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज से माननीय न्यायालय कौशांबी में वाद विचाराधीन चल रहा है।
सोमवार के दिन भुकतभोगी महिला धारा 498 ए/323/504/506 आईपीसी व डीपी एक्ट का मुकदमा सीजेएम कोर्ट में नियत तिथि 30/10/2023 को पैरवी करने के लिए जनपद कौशांबी कोर्ट आयी थी तभी विपक्षी अधिवक्ता आर्यन चौधरी भुक्तभोगी महिला पर दो लाख रुपए का लालच देकर सुलह समझौता का दबाव बनाने लगा और कहा कि दो लाख रुपए लें लो और अपने पति को तलाक दे दो और विपक्षी अधिवक्ता ने कहा कि तुम कटोरा लेकर भीख मागोगी अगर मेरा कहना नहीं मानोगी तो भरवारी पार नहीं कर पाओगी विपक्षी अधिवक्ता के डराने और धमकाने से महिला डरी और सहमी हुई है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है महिला ने पुलिस अधीक्षक कौशांबी को लिखित शिकायती पत्र देकर बताया कि विपक्षी अधिवक्ता से मुझे और मेरे बच्चों को जान से मारने का भय लग रहा है किसी भी समय विपक्षी अधिवक्ता मेरे और मेरे बच्चों पर वार कर सकता है ।भुक्तभोगी महिला ने पुलिस अधीक्षक कौशांबी को विडियो दिखाते हुए विपक्षी अधिवक्ता के विरुद्ध कानून कारवाई किये जाने का गुहार लगाई है।
अब सवाल उठता है कि पति और पत्नी के विवाद में विपक्षी अधिवक्ता महिला को डराने और धमकाने वाला कौन होता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि यदि किसी महिला का घर उजरता हो तो समझा बुझाकर पति और पत्नी के विवाद को खत्म करा कर घर वसवा दे।यह पहली बार सुनने को मिल रहा है कि एक अधिवक्ता किसी महिला को तलाक देने के लिए उकसा रहा है और तलाक न देने पर रास्ता रोकने की धमकी दे रहा हो।
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