अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को इस प्रकार से खाद्यान्न का होगा वितरण।
संवाददाता करन कुमार विश्वकर्मा
प्रतापगढ़। आपको बता दें कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 13 अप्रैल से 29 अप्रैल तक खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि माह अप्रैल 2024 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 13.04.2024 से दिनांक 29.04.2024 तक खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस वेइंग मशीन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा इस अवधि में अन्त्योदय कार्डो पर 14 किग्रा0 गेहूंं व 21 किग्रा0 चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इसके अलावा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 29.04.2024 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। आपको बता दें कि खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। वितरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों से एवं टोल फ्री नम्बर, 1800-1800-150 एवं 1967 पर की जा सकती है।
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